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रेलवे में आवधिक ट्रांसफर: संवेदनशील पदों की सूची, चार साल का नियम और नया बदलाव (RBE 53/2026)

रेलवे में आवधिक ट्रांसफर: संवेदनशील पदों की सूची, चार साल का नियम और नया बदलाव (RBE 53/2026)

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Date of Posting
1 November 2026
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All states

रेलवे बोर्ड ने 1 जुलाई 2026 को आदेश RBE 53/2026 जारी करके आवधिक ट्रांसफर के लिए तय “संवेदनशील पदों” की सूची में मेडिकल विभाग के चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर को जोड़ा है। इस लेख में इस आदेश के साथ वह पूरा नियम भी आसान भाषा में है, जिसके तहत संवेदनशील पदों पर बैठे रेल कर्मचारियों का हर चार साल में ट्रांसफर होता है। सारी बातें रेलवे बोर्ड के असली आदेशों से ली गई हैं।

नया आदेश एक नजर में

आदेश

RBE No. 53/2026, पत्र संख्या E(NG)-I/2026/TR/2 (E-3535350)

तारीख

1 जुलाई 2026, नई दिल्ली

किसे भेजा

महाप्रबंधक (P), सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयाँ

विषय

रेलवे कर्मचारियों का आवधिक ट्रांसफर: संवेदनशील पदों की सूची

क्या फैसला हुआ

मेडिकल विभाग में चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर/हेल्थ इंस्पेक्टर (CHI/HI) का पद भी आवधिक ट्रांसफर के लिए संवेदनशील पदों की सूची में शामिल होगा

सूची में कहाँ

27.09.1989 के पत्र (RBE 244/1989) के साथ लगे अनुलग्नक के “E. मेडिकल विभाग” में क्रम संख्या 8: “Chief Health Inspectors/Health Inspectors”

हिंदी संस्करण

आदेश में लिखा है कि बाद में आएगा

आदेश में यह भी लिखा है कि चार साल बाद आवधिक ट्रांसफर के लिए संवेदनशील पदों की व्यापक सूची 27.09.1989 के पत्र से जारी की गई थी, जिसमें समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं।

चार साल का नियम कहाँ से आया (RBE 244/89)

27 सितंबर 1989 के आदेश RBE 244/89 में रेलवे बोर्ड ने लिखा था कि संवेदनशील पदों पर काम करने वाले और अक्सर जनता, ठेकेदारों या सप्लायरों के संपर्क में आने वाले रेल कर्मचारियों का हर चार साल में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। उस समय बोर्ड ने कुछ पदों को संवेदनशील घोषित किया और रेल प्रशासनों को सूची में और पद जोड़ने की छूट दी। यह आदेश संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) के विभागीय परिषद की चर्चा के बाद आया और इसके साथ विभाग-वार सूची लगाई गई।

1989 की मूल सूची में कौन-से पद थे

नीचे उस 1989 की मूल सूची के मुख्य पद हैं। यह सूची बाद के आदेशों से बदली है (जैसे मेडिकल विभाग में 2020 और 2026 के आदेशों से पद जुड़े), इसलिए अपनी रेलवे की ताजा सूची जरूर देखें।

विभाग

1989 की सूची के मुख्य पद

अकाउंट्स

ठेकेदारों/फर्मों के बिल पास करने वाले स्टाफ, दावा/रिफंड और वार्फेज/डिमरेज देखने वाले स्टाफ, चेक राइटर, कैशियर, पेंशन/PF दावे देखने वाले, पास और बकाया वेतन देखने वाले, पास हो चुके वाउचरों का ऑडिट करने वाले

सिविल इंजीनियरिंग

स्टोर के प्रभारी IOW/PWI, बिल क्लर्क, मैटेरियल चेकिंग/स्टोर क्लर्क, टाइम कीपर, वर्क्स अकाउंटेंट, ट्रांसफर/प्रमोशन/लोन/पास/छुट्टी का हिसाब देखने वाले स्टाफ, ठेकेदारों के बिल जाँचने वाले ड्राफ्ट्समैन/एस्टीमेटर

कमर्शियल

गुड्स/पार्सल/लगेज क्लर्क, पूछताछ/आरक्षण/बुकिंग क्लर्क, टिकट कलेक्टर/TTE/कंडक्टर, आरक्षण/गुड्स सुपरवाइजर, वार्फेज/डिमरेज वाले स्टाफ, कैटरिंग ठेके देखने वाले, सिटी बुकिंग वाले, दावे देखने वाले, सेक्शनल CMI और क्लेम्स इंस्पेक्टर

इलेक्ट्रिकल

स्टोर्स क्लर्क, एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क/टाइम कीपर, डिवीजनल ऑफिस के स्टोर्स/वर्क्स के सहायक अधीक्षक, एसी कोच प्रभारी/अटेंडेंट, शॉप के फोरमैन, माइलेज/शेड नोटिस क्लर्क, टेंडर/ठेके और खरीद वाले स्टाफ

मैकेनिकल

स्टोर क्लर्क, बिल/एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, टाइम कीपर, शेड के फ्यूल इंस्पेक्टर/फ्यूल क्लर्क, माइलेज/शेड नोटिस क्लर्क, टेंडर/ठेके और खरीद वाले स्टाफ

मेडिकल

दवा के स्टोर देखने वाले फार्मासिस्ट, किचन स्टोर के प्रभारी, बीमारी/फिटनेस सर्टिफिकेट लिखने वाले स्टाफ

पर्सनल

बिल क्लर्क, सेटलमेंट/अग्रिम देखने वाले, कैडर सेक्शन या भर्ती/प्रमोशन/ट्रांसफर देखने वाले स्टाफ

स्टोर्स

टेंडर क्लर्क/डिस्पोजल क्लर्क/खरीद सेक्शन प्रभारी, टेंडर खोलने वाले क्लर्क, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, रिसीप्ट/इंस्पेक्शन सुपरवाइजर, सेल्स और स्क्रैप यार्ड के प्रभारी, खरीद सेक्शन का स्टाफ

जन संपर्क

राजस्व कमाने वाले/कमर्शियल प्रचार के निरीक्षक और स्टाफ

ऑपरेटिंग

स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर (केबिन के अलावा), स्टेशन क्लर्क, पैकेज का काम देखने वाले ट्रेन क्लर्क, कंट्रोल रूम के स्टॉक/कोचिंग कंट्रोलर, DOS/DSC ऑफिस के कुछ डेस्क

सिग्नल और दूरसंचार (S&T)

स्टोर के प्रभारी SI/TCI, बिल/टाइम कीपर/एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, स्टोर क्लर्क/स्टोर इश्यूअर

मेडिकल विभाग की सूची कैसे बढ़ी

  • 1989 की सूची में मेडिकल विभाग के 3 पद थे।

  • RBE 67/2020 (18.08.2020): मेडिकल विभाग में क्रम संख्या 7 पर “फूड सेफ्टी ऑफिसर” के रूप में नामित हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर जोड़े गए।

  • RBE 53/2026 (01.07.2026): क्रम संख्या 8 पर चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर/हेल्थ इंस्पेक्टर जोड़े गए।

संवेदनशील पदों से जुड़े और आदेश

आदेश

तारीख

क्या कहता है

RBE 182/2018

28.11.2018

कमर्शियल विभाग में कमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर और पूछताछ-सह-आरक्षण क्लर्क संवेदनशील पदों में हैं और इनका हर चार साल में ट्रांसफर होना है। तीनों श्रेणियों के विलय (पत्र 22.02.2018) और नियमों के उल्लंघन की बार-बार की शिकायतों को देखते हुए बोर्ड ने कहा कि पार्सल का काम देखने वाले कमर्शियल क्लर्क जिनके चार साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। इसकी पुष्टि 15.12.2018 तक भेजने को कहा और लिखा कि नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

RBE 67/2020

18.08.2020

मेडिकल विभाग की सूची में क्रम संख्या 7 पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में नामित हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर जोड़े गए।

RBE 101/2023

25.08.2023

संवेदनशील पद पर बैठी अकेली माँ (सिंगल मदर) को आवधिक ट्रांसफर की योजना से छूट नहीं दी जा सकती, पर जहाँ तक हो सके उसे उसी जगह या पास के क्षेत्र में दूसरी सीट पर भेजा जा सकता है। यही व्यवस्था अब स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी लागू होगी, यानी उन्हें स्तनपान की अवधि या बच्चे के जन्म से 1 साल, जो भी कम हो, तक उसी जगह दूसरी सीट पर भेजकर समायोजित किया जा सकता है।

RBE 101/2023 में यह भी लिखा है कि गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के आवधिक ट्रांसफर के बारे में विस्तृत एकीकृत निर्देश RBE 48/2012 और बाद के आदेशों में मौजूद हैं।

जो बात आदेश से साफ नहीं है

  • RBE 53/2026 में यह नहीं लिखा है कि नई सूची में जुड़े चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर/हेल्थ इंस्पेक्टर के चार साल की गिनती पद पर आने की तारीख से होगी या आदेश की तारीख से। इसे अपनी रेलवे की पर्सनल ब्रांच से पूछें।

  • आदेश यह भी नहीं बताता कि पहला आवधिक ट्रांसफर कब होगा। यह आपके जोन या मंडल के आदेशों से पता चलेगा।

अगर आप संवेदनशील पद पर हैं तो क्या करें

  • अपनी मौजूदा पोस्टिंग की तारीख देखें और हिसाब लगाएँ कि चार साल कब पूरे होंगे।

  • अपने जोन या मंडल की ताजा संवेदनशील पदों की सूची देखें। सूची बदलती रही है, इसलिए 1989 की मूल सूची पर ही न चलें।

  • पर्सनल ब्रांच से पूछें कि आपके पद की गिनती किस तारीख से हो रही है।

  • सिंगल मदर या स्तनपान कराने वाली माँ हों तो RBE 101/2023 के अनुसार उसी जगह दूसरी सीट पर समायोजन के लिए लिखित आवेदन दें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या यह आदेश सभी रेल कर्मचारियों पर लागू है?

नहीं। यह सिर्फ मेडिकल विभाग के चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर/हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों को संवेदनशील सूची में जोड़ता है। चार साल का नियम संवेदनशील पदों पर ही लागू है।

क्या ट्रांसफर के लिए चार साल पूरे होने का इंतजार करना होता है?

आदेशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर हर चार साल में ट्रांसफर होना चाहिए। RBE 182/2018 में बोर्ड ने चार साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को तुरंत हटाने को कहा था।

क्या सिंगल मदर को छूट मिलती है?

RBE 101/2023 के अनुसार पूरी छूट नहीं मिलती, पर उन्हें जहाँ तक हो सके उसी जगह या पास के क्षेत्र में दूसरी सीट पर भेजा जा सकता है।

क्या आवधिक ट्रांसफर और अपनी मर्जी का ट्रांसफर एक ही चीज है?

नहीं। आवधिक ट्रांसफर रेलवे के नियम से, तय अवधि के बाद होता है। अपनी मर्जी का ट्रांसफर कर्मचारी के आवेदन पर होता है। सभी तरह के ट्रांसफर की जानकारी हमारी रेलवे ट्रांसफर गाइड में है।

ट्रांसफर के बाद क्या-क्या करना पड़ता है?

जॉइनिंग टाइम, क्वार्टर और TA के नियम हमारे लेख ट्रांसफर के बाद पहले 30 दिन में हैं।

इस लेख के स्रोत: रेलवे बोर्ड के आदेश RBE 53/2026 (पत्र E(NG)-I/2026/TR/2, दिनांक 01.07.2026), RBE 244/89 (पत्र E(NG)I/87/TR/34/NFIR/JCM/DC, दिनांक 27.09.1989) और उसका अनुलग्नक, RBE 182/2018 (पत्र E(NG)I-2009/TR/7, दिनांक 28.11.2018), RBE 67/2020 (पत्र E(NG)I-2020/TR/8, दिनांक 18.08.2020), RBE 101/2023 (पत्र E(NG)I-2022/TR/19, दिनांक 25.08.2023)।

यह जानकारी रेलवे बोर्ड के आदेशों पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। सूचियाँ और नियम बदलते रहते हैं और हर रेलवे में अलग आदेश भी हो सकते हैं। अपनी पर्सनल ब्रांच और मूल आदेश से जरूर पुष्टि करें।

View original order (PDF) →
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