Wednesday, 28 October 2026
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ट्रांसफर के बाद पहले 30 दिन: रेल कर्मचारी क्या करें (जॉइनिंग टाइम, क्वार्टर, TA)

ट्रांसफर के बाद पहले 30 दिन: रेल कर्मचारी क्या करें (जॉइनिंग टाइम, क्वार्टर, TA)

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Date of Posting
28 October 2026

ट्रांसफर का ऑर्डर मिलते ही दो सवाल आते हैं: नई जगह कब तक पहुँचना है, और क्वार्टर, किराया-भाड़ा और कागजों का क्या होगा? इस लेख में रेलवे के नियमों के आधार पर बताया गया है कि ट्रांसफर के बाद के पहले महीने में क्या देखना और करना चाहिए। जहाँ नियम है, वहाँ उसका नाम दिया है। जहाँ सिर्फ सुझाव है, वहाँ साफ लिखा है।

पहले 30 दिन: एक नजर में

कब

क्या करें

आधार

ऑर्डर मिलते ही

पुरानी जगह का चार्ज सौंपें और रिलीविंग लेटर लें। जॉइनिंग टाइम के नियम पता करें

इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड (IREC) अध्याय 11

नई जगह पहुँचते ही

नई जगह जॉइनिंग रिपोर्ट दें और जॉइनिंग की तारीख लिखवा लें

सुझाव (नियम नहीं)

पहले हफ्ते में

पर्सनल ब्रांच से पूछें कि आपका सर्विस रिकॉर्ड और पे-लीव कागज नई यूनिट में पहुँचे या नहीं। HRMS में नई पोस्टिंग देख लें

सुझाव (नियम नहीं)

पहले महीने में

पुराने क्वार्टर की स्थिति तय करें: कब तक रख सकते हैं, किराया कितना लगेगा

रेलवे बोर्ड RBE 99/2020

पहले महीने में

ट्रांसफर TA का क्लेम बनाएं और रसीदें संभालकर रखें

IREC अध्याय 16

1. जॉइनिंग टाइम: नई जगह पहुँचने के लिए कितना समय मिलता है

  • रेलवे कर्मचारियों पर सामान्य सरकारी जॉइनिंग टाइम नियम (CCS 1979) लागू नहीं होते। इनके नियम IREC अध्याय 11 में हैं।

  • जनहित में ट्रांसफर होने पर, नई पोस्ट पर पहुँचने के लिए जॉइनिंग टाइम मिलता है, चाहे वह उसी स्टेशन पर हो या नए स्टेशन पर।

  • अगर ट्रांसफर अस्थायी है और 180 दिन तक का है, तो जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता, सिर्फ सफर में लगा असली समय मिलता है।

  • जब स्टेशन और रहने की जगह दोनों बदलते हैं, तो जॉइनिंग टाइम पुराने और नए मुख्यालय के बीच की सीधी रेल दूरी के हिसाब से मिलता है।

  • कितने दिन मिलेंगे और बढ़ाने के नियम क्या हैं, यह अपने पर्सनल ब्रांच से पूछें और रेलवे बोर्ड का मास्टर सर्कुलर नंबर 6 (जॉइनिंग टाइम) पढ़ें।

2. रेलवे क्वार्टर: पुराना क्वार्टर कब तक रख सकते हैं

रेलवे बोर्ड के आदेश RBE 99/2020 (24 नवंबर 2020) के अनुसार, जब ट्रांसफर में रहने की जगह बदलनी पड़े:

  • पुराने स्टेशन का क्वार्टर 2 महीने तक सामान्य किराये (लाइसेंस फीस) पर रखा जा सकता है।

  • उसके बाद 6 महीने तक दोगुने किराये पर रखा जा सकता है।

  • बच्चों की पढ़ाई के आधार पर इससे आगे बढ़ोतरी मिल सकती है, यानी चालू सत्र खत्म होने तक (वार्षिक परीक्षा के आखिरी पेपर तक) और 15 दिन। कक्षा 9 या 11 में पढ़ रहे बच्चे के लिए अगले सत्र तक की छूट भी बताई गई है।

  • तय सीमा के बाद और बढ़ोतरी नहीं मिलती।

ध्यान दें: कुछ खास जगहों (जैसे जम्मू डिवीजन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के लिए अलग आदेश हैं, और नियम समय-समय पर बदलते हैं। इसलिए अपने जोन का ताज़ा आदेश जरूर देखें।

3. ट्रांसफर पर TA और ट्रांसफर ग्रांट

  • जनहित में ट्रांसफर पर TA के नियम IREC अध्याय 16 में हैं। इसमें चार चीजें आती हैं: कर्मचारी और परिवार की यात्रा, एकमुश्त ट्रांसफर ग्रांट, सामान की ढुलाई और अपनी गाड़ी की ढुलाई।

  • सामान की ढुलाई का पैसा असली रसीदों और वाउचर के आधार पर मिलता है। इसलिए सारी रसीदें संभालकर रखें।

  • अपनी मर्जी (रिक्वेस्ट) पर हुए ट्रांसफर में ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलता। यह नियम जनहित वाले ट्रांसफर से अलग है, इसलिए अपने ट्रांसफर का प्रकार ऑर्डर में देख लें।

  • रकम और दरें लेवल और समय के हिसाब से बदलती हैं। अपने अकाउंट्स ब्रांच से ताज़ा दर पूछें।

अनुभव से सुझाव (नियम नहीं)

[यहाँ आपके 3 से 5 सुझाव: ट्रांसफर के बाद पहले महीने में आपके अनुभव से कौन-सी बातें सबसे काम आती हैं? जैसे कौन-से कागज, किससे मिलना, कौन-सी गलती से बचें। इस पंक्ति को हटा दें।]

इन गलतियों से बचें

  • रिलीविंग लेटर और जॉइनिंग रिपोर्ट की कॉपी न लेना।

  • पुराने क्वार्टर की तय अवधि से ज्यादा रुकना, जिससे दोगुना या उससे ज्यादा किराया कटता है।

  • रसीदें न संभालना और TA क्लेम देर से देना।

  • व्हाट्सऐप के संदेशों पर भरोसा करना। हमेशा आदेश का नंबर देखें और अपने पर्सनल या अकाउंट्स ब्रांच से पूछें।

पाँच सुझाव

  1. जाने से पहले कागज की फोटो खींच लें। रिलीविंग लेटर, LPC, छुट्टी का हिसाब और सर्विस बुक की जरूरी एंट्री की कॉपी रखें।

  2. जॉइनिंग रिपोर्ट पर रिसीविंग जरूर लें। तारीख, दस्तखत और मुहर के साथ। वेतन, क्वार्टर और TA इसी तारीख से जुड़े होते हैं।

  3. पहले हफ्ते में स्टाफ से मिल लें। क्लर्क और अकाउंट्स वाले से पूछें कि कौन-से फॉर्म चाहिए, फिर सब एक साथ जमा करें।

  4. क्वार्टर की आखिरी तारीख फोन में लगा लें। लिखित इजाजत रखें और रिमाइंडर लगाएँ, ताकि दोगुना किराया न कटे।

  5. पहली सैलरी स्लिप ध्यान से देखें। बेसिक, DA और HRA जाँचें, पुराने स्टेशन की कटौती देखें, और TA बिल की रसीदें संभालकर रखें।

ट्रांसफर के नियमों की पूरी जानकारी के लिए हमारी रेलवे ट्रांसफर गाइड भी पढ़ें।

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