
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: Rajdhani, Duronto और Shatabdi में Travel Pass से यात्रा के नियमों पर रेलवे बोर्ड का नया आदेश, जानें पूरी जानकारी
- Date of Posting
- 30 October 2026
- Applies to
- All states
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: Rajdhani, Duronto और Shatabdi में Travel Pass से यात्रा के नियमों पर रेलवे बोर्ड का नया आदेश, जानें पूरी जानकारी
Railway Board Latest Order 2026: भारतीय रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के लिए यात्रा पास से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। रेलवे बोर्ड ने 30 अक्टूबर 2026 को RBE No. 86/2026 जारी कर Rajdhani, Duronto और Shatabdi Express जैसी Premium Trains में Privilege Pass (PP), Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) और Widow Pass (WP) पर यात्रा की पात्रता को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पात्र Pass Holders अपनी निर्धारित पात्रता से एक श्रेणी ऊपर (One Class Higher) Premium Trains में यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लागू किराये का अंतर (Difference of Fare) भुगतान करना होगा।
रेलवे बोर्ड का नया आदेश क्यों जारी हुआ?
रेलवे बोर्ड के सामने यह सवाल आया था कि क्या Privilege Pass, Post Retirement Complimentary Pass और Widow Pass पर Rajdhani, Duronto तथा Shatabdi जैसी Premium Trains में अपनी निर्धारित पात्रता से एक श्रेणी ऊपर यात्रा की अनुमति दी जा सकती है, यदि कर्मचारी या पासधारक दोनों श्रेणियों के बीच किराये का अंतर देने के लिए तैयार हो।
इस विषय पर रेलवे बोर्ड के Commercial (PM) Directorate के साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद बोर्ड ने स्पष्ट किया कि Railway Servants (Pass) Rules, 1986 के Schedule-II के Rule 3(x) के तहत ऐसी यात्रा की अनुमति है।
नए आदेश में क्या स्पष्ट किया गया?
रेलवे बोर्ड के अनुसार:
Privilege Pass (PP) धारक अपनी पात्रता से एक श्रेणी ऊपर यात्रा कर सकते हैं।
Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) धारकों को भी यह सुविधा मिलेगी।
Widow Pass (WP) धारक भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं।
यह सुविधा Rajdhani, Duronto और Shatabdi Express जैसी Premium Trains के लिए है।
एक श्रेणी ऊपर यात्रा करने के लिए लागू किराये का अंतर भुगतान करना होगा।
इसका मतलब है कि पात्रता से एक श्रेणी ऊपर यात्रा करने के लिए पासधारक को संबंधित ट्रेन और श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त किराया देना होगा।
रेलवे बोर्ड ने जारी की नई Travel Entitlement Tables
इस आदेश के साथ रेलवे बोर्ड ने दो महत्वपूर्ण Annexures जारी किए हैं:
1. Annexure-I: Integrated Travel Entitlement on Duty Passes
इसमें Duty Pass पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार यात्रा पात्रता दी गई है। इसमें Board Members, CRB, General Managers, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, Group A एवं Group B अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की श्रेणीवार पात्रता शामिल है।
2. Annexure-II: Integrated Travel Entitlement on Privilege/Post Retirement Complimentary/Widow Passes
इसमें नियमित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए Privilege Pass, PRCP और Widow Pass की यात्रा पात्रता दी गई है। इसमें Pay Level, रेलवे सेवा के वर्षों, Pass की संख्या और विभिन्न ट्रेनों में Berth/Seat Entitlement का विवरण शामिल है।
कर्मचारी अपनी Pay Level और सेवा अवधि के अनुसार संबंधित Annexure में अपनी पात्रता देख सकते हैं।
Vande Bharat और Gatimaan Express के लिए क्या प्रावधान है?
रेलवे बोर्ड के Annexures में Vande Bharat और Gatimaan Express के लिए भी यात्रा पात्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, इन ट्रेनों में यात्रा की पात्रता Shatabdi Express के प्रकार के अनुसार निर्धारित होगी। यदि संबंधित ट्रेन में CC/EC कोच उपलब्ध हैं, तो लागू पात्रता के अनुसार यात्रा की अनुमति होगी।
इसलिए कर्मचारियों को अपनी Pass Entitlement Table और संबंधित ट्रेन के कोच प्रकार को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनानी चाहिए।
किराये के अंतर का भुगतान करना होगा
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि Premium Trains में अपनी निर्धारित पात्रता से एक श्रेणी ऊपर यात्रा करने पर दोनों श्रेणियों के बीच लागू किराये का अंतर देना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की Pass Entitlement किसी निर्धारित श्रेणी तक है और वह Premium Train में उससे एक श्रेणी ऊपर यात्रा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त किराया जमा करना होगा।
यह सुविधा स्वतः मुफ्त में उच्च श्रेणी की यात्रा का अधिकार नहीं देती।
पुराने नियमों के बारे में भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि Pass पर Attendant/Companion की सुविधा से संबंधित मौजूदा प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।
इसके अतिरिक्त, नए आदेश के साथ जारी Annexure-I और Annexure-II को पहले जारी किए गए संबंधित Travel Entitlement निर्देशों के स्थान पर लागू किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने CRIS/PRS और CRIS/HRMS को भी निर्देश दिया है कि PRS और HRMS के e-Pass Module में आवश्यक बदलाव तत्काल किए जाएं।
रेलवे बोर्ड का आदेश कब जारी हुआ?
विवरण | जानकारी |
|---|---|
आदेश संख्या | RBE No. 86/2026 |
आदेश की तारीख | 30 अक्टूबर 2026 |
फाइल नंबर | 2024/E(W)/01/09/2 |
जारी करने वाला विभाग | Railway Board, Ministry of Railways |
संबंधित नियम | Railway Servants (Pass) Rules, 1986 |
विषय | Rajdhani/Duronto/Shatabdi Express में Pass पर उच्च श्रेणी में यात्रा की पात्रता |
निष्कर्ष
रेलवे बोर्ड का यह आदेश उन कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है जो Privilege Pass, PRCP या Widow Pass के माध्यम से यात्रा करते हैं। अब Premium Trains में अपनी निर्धारित पात्रता से एक श्रेणी ऊपर यात्रा करने की अनुमति के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, बशर्ते लागू किराये का अंतर भुगतान किया जाए।
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले RBE No. 86/2026 के Annexure-I और Annexure-II में अपनी पात्रता अवश्य जांच लें।
Sarkari Karamchari Samachar पर रेलवे कर्मचारियों के Pass Rules, Service Matters, Railway Board Orders और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नवीनतम अपडेट पढ़ते रहें।
Official Order: Railway Board, RBE No. 86/2026 dated 30.10.2026.
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