Tuesday, 3 November 2026
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रेलवे कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई का भत्ता (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी: ₹2,812.50 और ₹8,437.50, और 30.06.2026 के शुद्धिपत्र में क्या बदला

रेलवे कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई का भत्ता (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी: ₹2,812.50 और ₹8,437.50, और 30.06.2026 के शुद्धिपत्र में क्या बदला

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Date of Posting
3 November 2026

बच्चों की पढ़ाई का खर्च हर कर्मचारी परिवार के लिए बड़ा खर्च है। सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए “चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस” (CEA) और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए “हॉस्टल सब्सिडी” देती है। रेलवे बोर्ड ने 23 जुलाई 2026 के पत्र में कार्मिक विभाग (DoPT) का 30 जून 2026 का शुद्धिपत्र रेलवे में लागू करने के लिए भेजा है। इस शुद्धिपत्र के अनुसार हॉस्टल सब्सिडी के भुगतान का तरीका साफ किया गया है। इस लेख में हम दरें, शर्तें और इस बदलाव को आसान भाषा में बता रहे हैं।

30 जून 2026 के शुद्धिपत्र का मुख्य असर

  • CEA: ₹2,812.50 प्रति माह प्रति बच्चा, वास्तविक खर्च से स्वतंत्र।

  • हॉस्टल सब्सिडी: ₹8,437.50 प्रति माह या वास्तविक बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च, जो कम हो।

यह DoPT के 30.06.2026 के शुद्धिपत्र का सार है, जिसे रेलवे बोर्ड ने 23.07.2026 के पत्र से रेलवे में लागू करने के लिए भेजा है।

मुख्य बातें

  • CEA की राशि ₹2,812.50 प्रति माह प्रति बच्चा तय है, चाहे असल खर्च कुछ भी हो।

  • हॉस्टल सब्सिडी प्रति बच्चा ₹8,437.50 प्रति माह है, या बोर्डिंग और लॉजिंग पर किया गया असल खर्च, इनमें जो कम हो। यानी यह अब “तय राशि” नहीं, “दोनों में कम” की व्यवस्था है।

  • दिव्यांग बच्चे के लिए CEA सामान्य दर से दोगुना, यानी ₹5,625 प्रति माह (2024 के DoPT आदेश के अनुसार)।

  • CEA और हॉस्टल सब्सिडी साथ-साथ ली जा सकती हैं। दावा आम तौर पर दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है।

  • दावे के लिए संस्था के प्रमुख का प्रमाणपत्र (या रिपोर्ट कार्ड और फीस रसीद की स्व-सत्यापित प्रति) चाहिए। रीइम्बर्समेंट वित्त वर्ष पूरा होने के बाद साल में एक बार होता है।

तीन दस्तावेज़ एक नजर में

दस्तावेज़

तारीख

क्या है

रेलवे बोर्ड का पत्र 2026/E(W)/08/12

23.07.2026

हॉस्टल सब्सिडी की राशि पर स्पष्टीकरण। इसमें DoPT का शुद्धिपत्र (संख्या A-27012/01/2023-Pers.Policy(AL), दिनांक 30.06.2026) रेलवे में मार्गदर्शन और यथावश्यक संशोधनों सहित लागू करने के लिए भेजा गया है। हस्ताक्षर: राजेश सहरा, संयुक्त निदेशक स्थापना (कल्याण)-II

RBE 40/2024 (PC-VII No. 216), पत्र संख्या 2024/E(W)/ED-2/2

07.05.2024

DoPT के 25.04.2024 के OM को रेलवे में 1 जनवरी 2024 से लागू करना। CEA, हॉस्टल सब्सिडी और दिव्यांग महिलाओं के चाइल्ड केयर के विशेष भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी। हस्ताक्षर: वी. सोमदास, उप निदेशक स्थापना (कल्याण)

मास्टर सर्कुलर 17 (संशोधित), पत्र संख्या E(W)2019/ED-2/1

22.08.2019

CEA और हॉस्टल सब्सिडी की सभी शर्तों का एक जगह संग्रह (DoPT के 17.07.2018 के OM पर आधारित, 01.07.2017 से प्रभावी)। हस्ताक्षर: डी.वी. राव, निदेशक स्थापना (कल्याण)

दरें कैसे बदलीं

कब से

CEA (प्रति माह प्रति बच्चा)

हॉस्टल सब्सिडी (प्रति माह प्रति बच्चा)

दिव्यांग बच्चे का CEA

01.07.2017 (मास्टर सर्कुलर 2019)

₹2,250 (तय)

अधिकतम ₹6,750, या बोर्डिंग-लॉजिंग का असल खर्च, जो कम हो

₹4,500 (तय)

01.01.2024 (RBE 40/2024, DoPT का 25.04.2024 का OM)

₹2,812.50 (तय)

₹8,437.50

₹5,625 (तय)

30.06.2026 का शुद्धिपत्र (रेलवे में 23.07.2026 से परिपत्रित)

₹2,812.50 (तय, असल खर्च चाहे जो हो)

₹8,437.50 या असल खर्च, जो कम हो

शुद्धिपत्र में अलग से नहीं लिखा; 2024 के OM के अनुसार ₹5,625

DoPT के आदेशों (मास्टर सर्कुलर 2019 और OM 25.04.2024) में लिखा है कि CEA और हॉस्टल सब्सिडी की सीमाएँ “हर बार जब संशोधित वेतन ढाँचे पर महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ता है” (every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by 50%) अपने आप 25 प्रतिशत बढ़ जाएँगी। 1 जनवरी 2024 को महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत पर पहुँचा, और उसी पर 2024 का 25 प्रतिशत का संशोधन हुआ: 2,250 का 25 प्रतिशत बढ़ने पर 2,812.50 और 6,750 का 25 प्रतिशत बढ़ने पर 8,437.50। अगला संशोधन कब होगा, यह इन आदेशों से हम तय नहीं कर रहे; उसके लिए DoPT का नया आदेश देखें।

30.06.2026 के शुद्धिपत्र में क्या बदला

  • 2024 के DoPT आदेश (25.04.2024) के पैरा 2(a) में CEA ₹2,812.50 और हॉस्टल सब्सिडी ₹8,437.50 प्रति माह, दोनों को “तय” (fixed) और असल खर्च से बेपरवाह लिखा गया था।

  • शुद्धिपत्र के बाद पैरा 2(a) इस तरह पढ़ा जाएगा: CEA ₹2,812.50 प्रति माह प्रति बच्चा, तय, असल खर्च से बेपरवाह। हॉस्टल सब्सिडी प्रति बच्चा ₹8,437.50 प्रति माह या बोर्डिंग और लॉजिंग पर किया गया असल खर्च, जो भी कम हो।

  • 2019 के मास्टर सर्कुलर में भी हॉस्टल सब्सिडी के लिए यही “असल खर्च या अधिकतम सीमा, जो कम हो” वाली बात थी। यानी शुद्धिपत्र इसी स्थिति को साफ करता है।

  • DoPT के 17.07.2018 और 25.04.2024 के OM की बाकी सभी शर्तें जैसी थीं वैसी ही रहेंगी।

एक उदाहरण (सिर्फ समझाने के लिए, राशियाँ काल्पनिक)

स्थिति

हॉस्टल में बोर्डिंग-लॉजिंग का खर्च

हॉस्टल सब्सिडी

खर्च सीमा से कम

₹5,000 प्रति माह

₹5,000 प्रति माह (असल खर्च कम है)

खर्च सीमा से ज्यादा

₹10,000 प्रति माह

₹8,437.50 प्रति माह (सीमा कम है)

CEA दोनों स्थितियों में ₹2,812.50 प्रति माह ही रहेगा, क्योंकि वह असल खर्च पर निर्भर नहीं है। 12 महीने के लिए यह ₹33,750 बनता है, और हॉस्टल सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1,01,250 बनती है। ये 12 महीनों के आधार पर निकाली गई अधिकतम वार्षिक राशियाँ हैं। वास्तविक हॉस्टल सब्सिडी पात्रता और बोर्डिंग-लॉजिंग के स्वीकार्य खर्च पर निर्भर करेगी। यह हमारा हिसाब है। पत्र में यह नहीं लिखा है कि “कम वाली” तुलना महीने के हिसाब से होगी या पूरे साल के खर्च पर।

कौन दावा कर सकता है: मास्टर सर्कुलर 2019 की शर्तें

नीचे की शर्तें मास्टर सर्कुलर 17 (22.08.2019) में दी गई हैं। उसके बाद कोई बदलाव हुआ हो तो हमें नहीं दिखा, इसलिए अपने कार्यालय से पुष्टि कर लें।

  • कितने बच्चे: दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए। दूसरे बच्चे के जन्म पर जुड़वाँ/अनेक बच्चे हों तो अपवाद है। नसबंदी असफल रहने पर उससे जन्मे बच्चों के लिए भी लाभ है, पहली ऐसी घटना में।

  • कक्षाएँ: पहली कक्षा से दो कक्षा पहले (नर्सरी) से लेकर बारहवीं तक, जिसमें जूनियर कॉलेज में ग्यारहवीं-बारहवीं भी शामिल हैं। साथ ही दसवीं के बाद पॉलिटेक्निक, ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज के डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के शुरुआती दो साल भी, अगर ग्यारहवीं-बारहवीं के लिए कर्मचारी को यह लाभ नहीं मिला है। पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल हैं।

  • उम्र: अन्य बच्चों के लिए 20 साल, या बारहवीं पास करने तक, जो पहले हो। न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं। दिव्यांग बच्चों के लिए 22 साल।

  • हॉस्टल सब्सिडी: सिर्फ उस आवासीय शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो कर्मचारी के निवास से कम से कम 50 किलोमीटर दूर हो।

  • दोनों भत्ते साथ: CEA और हॉस्टल सब्सिडी साथ-साथ ली जा सकती हैं।

  • पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी: दोनों में से सिर्फ एक ही CEA और हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकता है।

  • मान्यता: बोर्ड से संबद्ध न होने वाली नर्सरी, प्राथमिक और मध्य स्तर की संस्थाओं के लिए “मान्यता प्राप्त” स्कूल चाहिए: सरकारी स्कूल या केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रशासन, विश्वविद्यालय या सक्षम शैक्षणिक प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त संस्था, चाहे सरकारी सहायता मिलती हो या नहीं। दिव्यांग बच्चे के लिए संस्था सहायता प्राप्त या सरकार से मान्य हो तो मान्यता की शर्त नहीं, और यह लाभ 22 साल तक मिलता है।

  • नेपाल और भूटान के नागरिक जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं और जिनके बच्चे अपने मूल स्थान में पढ़ते हैं: उन्हें भी CEA मिल सकता है, पर संबंधित भारतीय मिशन से स्कूल की मान्यता का प्रमाणपत्र लेना होगा।

जुड़वाँ/एकाधिक बच्चों के जन्म और नसबंदी असफल होने की स्थिति में विशेष अपवाद मास्टर सर्कुलर में दिए गए हैं। इसलिए इन मामलों में सामान्य दो-बच्चों की सीमा को सीधे लागू न मानें।

दावा कैसे करें और कब

  • CEA के लिए: जिस अवधि/साल का दावा है, उसके लिए संस्था के प्रमुख का प्रमाणपत्र, जिसमें लिखा हो कि बच्चे ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में उस स्कूल में पढ़ाई की। प्रमाणपत्र न मिले तो रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, या फीस की स्व-सत्यापित रसीद (ई-रसीद सहित) जो यह दिखाए कि पूरे शैक्षणिक वर्ष की फीस जमा हुई है।

  • हॉस्टल सब्सिडी के लिए: इसी तरह का प्रमाणपत्र, जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग पर कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च की राशि भी लिखी हो। प्रमाणपत्र न मिले तो रिपोर्ट कार्ड और मूल फीस रसीद या ई-रसीद, जिनमें बोर्डिंग-लॉजिंग के खर्च की राशि दिखे।

  • अवधि: “साल” का मतलब पूरे शैक्षणिक सत्र के बारह महीने।

  • कब मिलेगा: मास्टर सर्कुलर के अनुसार रीइम्बर्समेंट वित्त वर्ष पूरा होने के बाद साल में एक बार होता है।

ध्यान दें: शैक्षणिक सत्र की अवधि और दावा जमा करने का वित्तीय वर्ष दो अलग बातें हैं। दस्तावेज़ शैक्षणिक सत्र से संबंधित होंगे, जबकि भुगतान की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद होगी।

खास मामले (मास्टर सर्कुलर 2019 के अनुसार)

  • बच्चा फेल हो जाए: तो भी भत्ता बंद नहीं होगा। पर अगर बच्चा पिछले स्कूल में पास हो चुकी उसी कक्षा में दूसरे स्कूल में दोबारा दाखिल हो, या सत्र के बीच में चला जाए, तो CEA नहीं मिलेगा।

  • सेवा में रहते मृत्यु: तब CEA/हॉस्टल सब्सिडी बच्चों के लिए मिलती है, बशर्ते पत्नी/पति केंद्र, राज्य सरकार, स्वायत्त संस्था, PSU या सरकार से पूरी या आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी संगठन में नौकरी में न हो। यह उस समय तक मिलती है जब तक कर्मचारी को मिलती।

  • रिटायरमेंट, बर्खास्तगी आदि: सेवा समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भत्ता मिलता है, और भुगतान वही कार्यालय करता है जहाँ कर्मचारी पहले काम कर रहा था।

  • ड्यूटी, निलंबन या छुट्टी पर: भत्ता मिलता है, असाधारण अवकाश सहित। पर जो अवधि “dies non” मानी गई हो, उसके लिए नहीं।

दिव्यांग महिला कर्मचारी: चाइल्ड केयर का विशेष भत्ता

RBE 40/2024 में दिव्यांग महिलाओं के चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ते की राशि भी ₹3,750 प्रति माह बताई गई है, 16.08.2017 के OM में बताई शर्तों के अधीन, 01.01.2024 से। वह OM हमने नहीं देखा, इसलिए शर्तों का ब्योरा हम यहाँ नहीं दे रहे।

क्या साफ नहीं है

  • 30.06.2026 का शुद्धिपत्र यह नहीं बताता कि वह किस तारीख से लागू माना जाएगा, यानी 25.04.2024 के OM की तारीख से या शुद्धिपत्र की तारीख से।

  • जिन कर्मचारियों को पहले ₹8,437.50 की “तय” राशि मिल चुकी है और जिनका असल खर्च कम था, उनके मामलों में क्या होगा, यह पत्र में नहीं लिखा है।

  • “असल खर्च या ₹8,437.50, जो कम” की तुलना महीने के हिसाब से होगी या पूरे साल के खर्च पर, यह स्पष्ट नहीं है।

  • 2024 के OM के अनुसार दिव्यांग बच्चे का CEA ₹5,625 है। शुद्धिपत्र में इसका जिक्र नहीं, और दिव्यांग बच्चे के लिए हॉस्टल सब्सिडी की अलग दर हमें किसी दस्तावेज़ में नहीं मिली।

  • मास्टर सर्कुलर 2019 की शर्तों में बाद में कोई बदलाव हुआ हो तो वह हमारे पास नहीं है।

अभिभावकों के लिए सुझाव (हमारा सुझाव, नियम नहीं)

  • हॉस्टल की फीस रसीद में बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्च अलग से दिखवाएँ, ताकि संस्था के प्रमुख का प्रमाणपत्र उसी राशि के साथ बन सके।

  • रिपोर्ट कार्ड, फीस रसीदें और ई-रसीद की स्व-सत्यापित प्रतियाँ सँभालकर रखें।

  • अपने कार्यालय की स्थापना/कल्याण शाखा से पूछें कि इस साल के दावे में कौन-से कागज और कौन-सा प्रारूप माँगा जा रहा है, और शुद्धिपत्र के बाद हॉस्टल सब्सिडी की गणना कैसे हो रही है।

  • अगर पहले तय राशि मिली है, तो लिखकर पूछें कि शुद्धिपत्र का आपके मामले पर क्या असर होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

CEA कितना मिलता है?

₹2,812.50 प्रति माह प्रति बच्चा, तय राशि, चाहे असल खर्च कुछ भी हो। दिव्यांग बच्चे के लिए 2024 के OM के अनुसार ₹5,625 प्रति माह।

हॉस्टल सब्सिडी कितनी मिलती है?

प्रति बच्चा ₹8,437.50 प्रति माह, या बोर्डिंग और लॉजिंग का असल खर्च, जो कम हो।

क्या CEA और हॉस्टल सब्सिडी दोनों साथ मिल सकते हैं?

मास्टर सर्कुलर के अनुसार हाँ, दोनों साथ-साथ ली जा सकती हैं।

कितने बच्चों के लिए मिलता है?

दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए। जुड़वाँ/अनेक बच्चों और नसबंदी की असफलता के अपवाद मास्टर सर्कुलर में हैं।

अगर पति-पत्नी दोनों रेलवे या सरकारी कर्मचारी हैं तो?

दोनों में से सिर्फ एक ही CEA और हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकता है।

हॉस्टल सब्सिडी कब मिलती है?

जब बच्चा ऐसी आवासीय संस्था में पढ़ता हो जो कर्मचारी के निवास से कम से कम 50 किलोमीटर दूर हो।

बच्चा फेल हो जाए तो क्या भत्ता रुक जाएगा?

नहीं। फेल होने से भत्ता नहीं रुकता। पर पिछले स्कूल में पास हो चुकी कक्षा में दूसरे स्कूल में फिर से दाखिले पर CEA नहीं मिलेगा।

दावा कब किया जाता है?

मास्टर सर्कुलर के अनुसार रीइम्बर्समेंट वित्त वर्ष पूरा होने के बाद साल में एक बार होता है।

30.06.2026 के शुद्धिपत्र से आम कर्मचारी पर क्या असर है?

हॉस्टल सब्सिडी अब “₹8,437.50 या असल खर्च, जो कम” के रूप में स्पष्ट की गई है। अगर आपका बोर्डिंग-लॉजिंग का खर्च कम है तो आपको असल खर्च ही मिलेगा। लागू होने की तारीख और पुराने मामलों के बारे में पत्र चुप है।

इस लेख के स्रोत: रेलवे बोर्ड का पत्र 2026/E(W)/08/12, दिनांक 23.07.2026, और उसके साथ DoPT का शुद्धिपत्र A-27012/01/2023-Pers.Policy(AL), दिनांक 30.06.2026; RBE 40/2024 (PC-VII No. 216), पत्र 2024/E(W)/ED-2/2, दिनांक 07.05.2024, और उसके साथ DoPT का OM A-27012/01/2023-Pers.Policy(Allowance), दिनांक 25.04.2024; मास्टर सर्कुलर 17 (संशोधित), पत्र E(W)2019/ED-2/1, दिनांक 22.08.2019।

यह जानकारी रेलवे बोर्ड के पत्रों और DoPT के आदेशों पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। तालिकाएँ, उदाहरण और सुझाव हमारे हैं, आदेश का हिस्सा नहीं। अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी और लागू नियमों पर निर्भर है। अपनी स्थापना/कल्याण शाखा से पुष्टि जरूर करें।

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