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Railway Employees Bonus 2026: 78 दिन का PLB मंजूर, कर्मचारियों को मिलेंगे ₹17,951 तक; Railway Board का आदेश जारी

Railway Employees Bonus 2026: 78 दिन का PLB मंजूर, कर्मचारियों को मिलेंगे ₹17,951 तक; Railway Board का आदेश जारी

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Date of Posting
15 October 2026
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All states

Railway Employees Bonus 2026: 78 दिन का PLB मंजूर, कर्मचारियों को मिलेंगे ₹17,951 तक; Railway Board का आदेश जारी

Indian Railways PLB Bonus 2025-26: रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र गैर-अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर Productivity Linked Bonus (PLB) देने का आदेश जारी कर दिया है। 14 अक्टूबर 2026 को जारी RBE No. 84/2026 के अनुसार, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को ₹17,951 का भुगतान किया जा सकता है। इस बोनस के दायरे में रेलवे के विभिन्न विभागों के पात्र कर्मचारी शामिल हैं, जबकि RPF/RPSF कर्मियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।

78 दिन के बोनस पर Railway Board का आदेश जारी

रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या E(P&A)II/2026/PLB-1, दिनांक 14 अक्टूबर 2026, RBE No. 84/2026 के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए Productivity Linked Bonus (PLB) को मंजूरी दी है।

आदेश के अनुसार, पात्र गैर-अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। पात्रता के लिए वेतन की कोई सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन बोनस की गणना के लिए ₹7,000 प्रति माह की वेतन सीमा लागू रहेगी।

इसका अर्थ है कि कर्मचारी का वास्तविक वेतन ₹7,000 से अधिक होने पर भी बोनस की गणना निर्धारित सीमा के आधार पर की जाएगी। अन्य पात्रता शर्तें और गणना की प्रक्रिया पहले से जारी रेलवे निर्देशों के अनुसार ही रहेंगी।

कितनी मिलेगी बोनस की राशि?

रेलवे बोर्ड के आदेश के पैरा 2 में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए ₹17,951 की राशि का उल्लेख है।

विवरण

जानकारी

बोनस का नाम

Productivity Linked Bonus (PLB)

वित्त वर्ष

2025-26

बोनस की अवधि

78 दिन

निर्धारित मासिक वेतन सीमा

₹7,000

पैरा 2 के अंतर्गत निर्धारित राशि

₹17,951

आदेश संख्या

RBE No. 84/2026

आदेश की तारीख

14 अक्टूबर 2026

ध्यान दें कि ₹17,951 को प्रत्येक कर्मचारी के लिए बिना किसी शर्त के मिलने वाली निश्चित राशि नहीं समझना चाहिए। आदेश के पैरा 2 में बताई गई शर्तें पूरी नहीं करने वाले कर्मचारियों के बोनस की गणना मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

किन Railway Employees को मिलेगा बोनस?

यह आदेश पात्र गैर-अराजपत्रित (Non-Gazetted) रेलवे कर्मचारियों के लिए है। इसमें रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जैसे:

  • Track Maintainers

  • Loco Pilots

  • Train Managers (Guards)

  • Station Masters

  • Supervisors

  • Technicians और Technician Helpers

  • Pointsmen

  • Ministerial Staff

  • अन्य पात्र Group C कर्मचारी

RPF/RPSF के सभी कर्मियों को इस PLB आदेश से बाहर रखा गया है। संबंधित कर्मचारी की अंतिम पात्रता रेलवे के लागू नियमों और निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

किन कर्मचारियों को ₹17,951 की राशि मिल सकती है?

आदेश के पैरा 2 के अनुसार, निर्धारित ₹17,951 की राशि उन पात्र कर्मचारियों को दी जा सकती है जो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निलंबित नहीं थे, जिन्होंने इस अवधि में सेवा नहीं छोड़ी, सेवानिवृत्त नहीं हुए या जिनकी मृत्यु नहीं हुई।

इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी जो ऐसी छुट्टी पर थे जिसमें मिलने वाला Leave Salary, औसत वेतन पर छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन से कम नहीं था, उन्हें भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है।

अन्य मामलों में बोनस की राशि मौजूदा निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसलिए किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत पात्रता की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक या लेखा कार्यालय से की जानी चाहिए।

बोनस का भुगतान कैसे होगा?

रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को PLB का भुगतान वेतन भुगतान के समान माध्यम से किया जाए। आदेश में भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर करने की बात कही गई है।

आदेश में State Railway Provident Fund (SRPF) के संबंध में भी प्रावधान है। पात्र SRPF अभिदाता चाहें तो योजना के अंतर्गत स्वीकार्य बोनस की पूरी या आंशिक राशि अपने संबंधित SRPF खाते में जमा करा सकते हैं।

रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या है इसका महत्व?

PLB रेलवे कर्मचारियों को उनकी उत्पादकता और रेलवे के प्रदर्शन से जोड़कर दिया जाने वाला वार्षिक बोनस है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 78 दिनों के बोनस की मंजूरी से पात्र कर्मचारियों को त्योहारों के मौसम में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।

हालांकि, बोनस की गणना में ₹7,000 की मासिक वेतन सीमा बनाए रखी गई है। इसलिए अधिक वास्तविक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी बोनस की गणना इसी निर्धारित सीमा के आधार पर की जाएगी।

निष्कर्ष

रेलवे बोर्ड के RBE No. 84/2026 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र गैर-अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का Productivity Linked Bonus देने का आदेश जारी किया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए ₹17,951 की राशि का प्रावधान है। RPF/RPSF कर्मियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है और अन्य मामलों में पात्रता तथा राशि का निर्धारण लागू निर्देशों के अनुसार होगा।

स्रोत (Sources):

  1. Railway Board Order — RBE No. 84/2026, पत्र संख्या E(P&A)II/2026/PLB-1, दिनांक 14.10.2026।

  2. Press Information Bureau (PIB) — “Cabinet approves Productivity Linked Bonus (PLB) for 78 days to Railway Employees”, 14 अक्टूबर 2026।

महत्वपूर्ण नोट: यह समाचार आधिकारिक आदेश के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत बोनस राशि कर्मचारी की पात्रता और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है।

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