
रेलवे में रिटायर्ड कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति पर बड़ा अपडेट: योजना 2028 तक बढ़ी, जानिए किन पदों पर मिलेगा मौका
- Date of Posting
- 9 October 2026
- Applies to
- All states
रेलवे में रिटायर्ड कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति पर बड़ा अपडेट: योजना 2028 तक बढ़ी, जानिए किन पदों पर मिलेगा मौका
RBE No. 73/2026: रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति से जुड़ी मौजूदा योजनाओं की अवधि दो साल बढ़ाई। जानिए नए आदेश में क्या बदला और किन शर्तों का पालन करना होगा।
रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने खाली पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा आधार पर नियुक्त करने से संबंधित मौजूदा योजनाओं की वैधता बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2028 तक कर दी है।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 22 सितंबर 2026 को RBE No. 73/2026 जारी किया। इससे पहले इन योजनाओं की वैधता 15 अक्टूबर 2026 तक थी। नए आदेश के तहत इन्हें दो साल का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है।
किन कर्मचारियों और पदों से जुड़ी हैं ये योजनाएं?
रेलवे बोर्ड के आदेश में तीन प्रकार की मौजूदा योजनाओं का उल्लेख है:
सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी: खाली पदों के विरुद्ध संविदा आधार पर पुनर्नियोजन।
पैरा-मेडिकल स्टाफ: पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति से संबंधित योजना।
Centralized Training Institutes (CTIs): Instructor और Senior Instructor के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति।
इन योजनाओं की अवधि बढ़ाई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वतः पुनर्नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्ति संबंधित योजना, रिक्त पदों और लागू शर्तों के अनुसार ही होगी।
क्या पुनर्नियुक्ति की शर्तों में बदलाव हुआ है?
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं का विस्तार मौजूदा नियमों और शर्तों पर किया गया है। आदेश में नई वेतन दर या सभी कर्मचारियों के लिए पुनर्नियुक्ति का कोई सार्वभौमिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है।
रेलवे बोर्ड ने यह भी दोहराया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति केवल आवश्यकता की स्थिति में और उचित जांच-पड़ताल के बाद की जानी चाहिए।
OPS और NPS वाले कर्मचारियों के लिए क्या नियम होंगे?
आदेश के अनुसार, पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक, भत्तों, छुट्टी और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण उनकी पेंशन व्यवस्था के अनुसार संबंधित वित्त मंत्रालय के निर्देशों के तहत किया जाएगा।
OPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी: 9 दिसंबर 2020 के वित्त मंत्रालय के निर्देश लागू होंगे।
NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी: 18 अक्टूबर 2023 के वित्त मंत्रालय के निर्देश लागू होंगे।
रेलवे बोर्ड ने पहले से चल रहे कुछ पुनर्नियुक्ति मामलों के संबंध में भी प्रावधान किया है। जिन मामलों में पारिश्रमिक या छुट्टी का निर्धारण निर्धारित निर्देशों से अलग तरीके से हुआ था, उन्हें सामान्य कार्यकाल समाप्त होने तक या 15 अक्टूबर 2026 तक—जो भी पहले हो—दोबारा नहीं खोला जाएगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या है इसका महत्व?
इस आदेश से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मौजूदा योजनाओं को दो साल का अतिरिक्त समय मिल गया है। वहीं, रेलवे प्रशासन के लिए भी रिक्त पदों और आवश्यकताओं के अनुसार संविदा आधार पर कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था जारी रहेगी।
हालांकि, इस विस्तार को नियमित भर्ती का विकल्प या सभी रिक्त पदों को भरने की गारंटी नहीं समझना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनर्नियुक्ति केवल आवश्यकता के आधार पर और निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी।
निष्कर्ष: RBE No. 73/2026 के तहत सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मौजूदा योजनाएं अब 15 अक्टूबर 2028 तक जारी रह सकेंगी। इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबंधित रेलवे या संस्थान के लागू निर्देशों और उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी देखनी चाहिए।
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