Wednesday, 28 October 2026
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DA और आठवें वेतन आयोग के एरियर पर इनकम टैक्स: कब राहत मिलती है और कैसे लें (धारा 89(1) / 157, फॉर्म 10E / 39) -

DA और आठवें वेतन आयोग के एरियर पर इनकम टैक्स: कब राहत मिलती है और कैसे लें (धारा 89(1) / 157, फॉर्म 10E / 39) -

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Date of Posting
28 October 2026

एरियर एक साथ मिलता है, तो आपकी उस साल की कमाई अचानक बढ़ी हुई दिखती है। इससे आप ऊँचे टैक्स स्लैब में जा सकते हैं और ज्यादा टैक्स कट सकता है, जबकि वह पैसा असल में पिछले सालों का था। इसी के लिए इनकम टैक्स में राहत की व्यवस्था है। यह लेख हर तरह के एरियर के लिए है: DA का एरियर, वेतन आयोग का एरियर, प्रमोशन या MACP का एरियर, पे फिक्सेशन का एरियर और पेंशन का एरियर।

पहले यह समझें: नाम और फॉर्म बदले हैं

वित्त वर्ष 2025-26 तक

वित्त वर्ष 2026-27 से (रिपोर्टों के अनुसार)

कानून

आयकर अधिनियम 1961

आयकर अधिनियम 2025

राहत की धारा

धारा 89(1)

धारा 157

भरने का फॉर्म

फॉर्म 10E

फॉर्म 39

रिपोर्टों के अनुसार, कौन-सा फॉर्म लगेगा यह इस पर निर्भर है कि पैसा किस साल में मिला, न कि एरियर किस साल का है। यानी 2026-27 में मिला एरियर नए नियम और नए फॉर्म से देखा जाएगा। पक्का करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट देखें।

राहत कब मिलती है और कब नहीं

  • मिल सकती है: जब आपको पिछले वित्त वर्षों का एरियर इस साल एक साथ मिला हो। जैसे जनवरी से मार्च 2026 का DA एरियर अप्रैल 2026 के बाद मिले।

  • जरूरत नहीं पड़ती: जब एरियर उसी वित्त वर्ष का हो जिसमें मिला है। जैसे जुलाई से नवंबर 2026 का DA एरियर दिसंबर 2026 में मिले, तो वह उसी साल (2026-27) की कमाई है। उसमें अलग से राहत का सवाल नहीं उठता।

  • राहत शून्य भी हो सकती है: अगर एरियर मिलने से आपका टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ा, तो राहत नहीं बनेगी। कम आय वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि उनका टैक्स पहले ही शून्य या बहुत कम होता है।

  • राहत तभी मिलती है जब टैक्स रिटर्न से पहले फॉर्म ऑनलाइन जमा किया गया हो। जमा न करने पर दावा नहीं माना जाएगा।

राहत का हिसाब कैसे लगता है (आसान शब्दों में)

  1. इस साल का टैक्स एरियर जोड़कर निकालें।

  2. इस साल का टैक्स एरियर के बिना निकालें। दोनों का अंतर, यानी एरियर की वजह से बढ़ा टैक्स, पहला आंकड़ा है।

  3. अब एरियर को उन सालों में बाँटें, जिनका वह असल में था। हर उस साल के टैक्स का वही हिसाब उस साल के स्लैब से करें: आय में उस साल का एरियर जोड़कर और बिना जोड़े।

  4. उन सभी सालों में बढ़ा हुआ टैक्स जोड़ें। यह दूसरा आंकड़ा है।

  5. पहला आंकड़ा − दूसरा आंकड़ा = आपकी राहत। अगर यह शून्य या ऋणात्मक आए, तो राहत नहीं मिलेगी।

नए टैक्स सिस्टम में भी राहत मिल सकती है, यह बात कई टैक्स साइटों ने कही है। पर इसे किसी सरकारी आदेश या अपने CA से जरूर पक्का करें।

राहत लेने के लिए क्या-क्या तैयार रखें

  • साल-दर-साल एरियर का ब्योरा। अपने DDO या अकाउंट्स ब्रांच से लिखित में माँगें कि एरियर किन-किन सालों का है और हर साल का कितना है।

  • पिछले सालों के इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16, ताकि हर साल की कुल आय और टैक्स पता रहे।

  • इस साल की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 का ब्योरा।

  • इनकम टैक्स पोर्टल का लॉगिन। फॉर्म वहीं ऑनलाइन भरकर जमा होता है।

चरण-दर-चरण

  1. एरियर मिलने के बाद अकाउंट्स से साल-दर-साल बँटवारा लें।

  2. हिसाब लगाएँ (ऊपर के पाँच चरण), या किसी भरोसेमंद कैलकुलेटर या CA की मदद लें।

  3. इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने लॉगिन से सही फॉर्म (10E या 39) ऑनलाइन भरें और जमा करें।

  4. उसके बाद ही आयकर रिटर्न (ITR) भरें और राहत वाली रकम उसमें दिखाएँ।

  5. फॉर्म की पावती (acknowledgement) संभालकर रखें।

इन गलतियों से बचें

  • फॉर्म जमा किए बिना रिटर्न भर देना। इससे राहत का दावा अटक सकता है।

  • साल-दर-साल का ब्योरा लिए बिना अंदाज से बाँटना।

  • यह मान लेना कि हर एरियर पर राहत मिलेगी। कई बार राहत शून्य आती है।

  • सिर्फ व्हाट्सऐप या यूट्यूब की जानकारी पर चलना। नियम बदल चुके हैं, इसलिए पोर्टल की ताज़ा जानकारी देखें।

DA के नए एरियर का अनुमान अपने आप निकालना हो, तो हमारा DA एरियर कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

इस लेख में इस्तेमाल हुए स्रोत: आयकर विभाग का Form 10E यूजर मैनुअल (incometax.gov.in); आयकर नियम 21A और 21AA (पुराना कानून); आयकर अधिनियम 2025 की धारा 157 और Form 39 पर टैक्स-जानकारी वाली साइटों की रिपोर्टें (eztax.in, indianhrm.com, salarybox.in आदि)। नए कानून के नियमों की पुष्टि आयकर विभाग की वेबसाइट से करें।

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