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NPS से OPS में पेंशन माइग्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव, CPAO ने जारी की संशोधित SOP; जानें पेंशनरों के लिए क्या हैं नए निर्देश

NPS से OPS में पेंशन माइग्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव, CPAO ने जारी की संशोधित SOP; जानें पेंशनरों के लिए क्या हैं नए निर्देश

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Date of Posting
22 October 2026
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All states

NPS से OPS में पेंशन माइग्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव, CPAO ने जारी की संशोधित SOP; जानें पेंशनरों के लिए क्या हैं नए निर्देश

नई दिल्ली | 22 अक्टूबर 2026

केंद्र सरकार के पेंशन संबंधी मामलों में Central Pension Accounting Office (CPAO) ने NPS से Old Pension Scheme (OPS) में माइग्रेशन से जुड़े पात्र मामलों के लिए संशोधित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत CPAO द्वारा 19 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में पेंशन संबंधी दस्तावेजों, PPO जारी करने की प्रक्रिया और विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।

यह संशोधित प्रक्रिया विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के मृत्यु या दिव्यांगता से संबंधित मामलों में लागू पेंशन माइग्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ी है, जिनमें लागू नियमों के तहत OPS के अंतर्गत पेंशन या पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जानी है।

पुराने PPPO के स्थान पर जारी होगा नियमित PPO

CPAO के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, संशोधित SOP का उद्देश्य NPS से संबंधित ऐसे पात्र मामलों में पहले जारी Provisional Pension Payment Order (PPPO) को नियमित Pension Payment Order (PPO) में बदलने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

इससे पहले 17 सितंबर 2025 को इस संबंध में प्रक्रिया जारी की गई थी। अब संशोधित SOP पुरानी प्रक्रिया का स्थान लेगी। संबंधित अधिकारियों को नए निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन करने के लिए कहा गया है।

नए आदेश में क्या-क्या बदला?

1. CPAO की ओर से दस्तावेज भेजे जाएंगे

CPAO संबंधित Pay and Accounts Office (PAO) को उपलब्ध PPPO की स्कैन की गई प्रति तथा अन्य जरूरी दस्तावेज भेजेगा, ताकि नया PPO तैयार किया जा सके।

2. Service Book और अन्य रिकॉर्ड की जांच होगी

PAO संबंधित सरकारी कार्यालय यानी Head of Office (HoO) से Service Book तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा। HoO को अपने अग्रेषण पत्र में यह भी प्रमाणित करना होगा कि संबंधित कर्मचारी या पारिवारिक पेंशन का मामला CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 के अनुसार नियमित किया जाएगा।

3. नया PPO नंबर जारी किया जाएगा

PAO, CPAO द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रणाली या सुविधा के माध्यम से नया PPO नंबर तैयार करेगा। नए PPO में पुराने PPPO नंबर और PRAN नंबर का भी उल्लेख किया जाएगा।

4. पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य

नया PPO अंतिम रूप देने से पहले PAO उपलब्ध अभिलेखों और प्राधिकरणों से प्राप्त विवरण का मिलान करेगा। इसके बाद PPO और Special Seal Authority (SSA) संबंधित CPAO को भेजे जाएंगे।

5. पेंशन भुगतान में रुकावट से बचाने के निर्देश

CPAO और संबंधित Central Pension Processing Centre (CPPC) को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए PPO के आधार पर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से पूरी हो। माइग्रेशन के दौरान दोहरा भुगतान न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

पेंशनर को क्या करना होगा?

संशोधित SOP में पेंशनर की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की गई हैं:

  • नया PPO मिलने के बाद पुराने PPPO की प्रति बैंक को लौटानी होगी।

  • प्रत्येक वर्ष नवंबर में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार Life Certificate जमा करना होगा।

  • नए PPO और पुराने PPPO से संबंधित दस्तावेजों के हस्तांतरण में आवश्यक सहयोग करना होगा।

किन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी?

इस प्रक्रिया में CPAO, PAO, Head of Office, CPPC और PAHB की अलग-अलग जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। संबंधित कार्यालयों को Service Book, पेंशन रिकॉर्ड, PPO और भुगतान संबंधी दस्तावेजों का समन्वय करते हुए मामले शीघ्र निपटाने होंगे।

CPAO ने अधिकृत पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भी आवश्यक निर्देश जारी करने की बात कही है, ताकि यह कार्य नियमित रूप से हो और पेंशन या पारिवारिक पेंशन के भुगतान में व्यवधान न आए।

क्या सभी NPS कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा?

इस आदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह सभी NPS कर्मचारियों को सामान्य रूप से OPS में शामिल करने का आदेश नहीं है। यह उन पात्र मामलों में पेंशन माइग्रेशन की प्रक्रिया बताता है, जो मृत्यु या दिव्यांगता से संबंधित हैं और जिन पर लागू नियमों के अनुसार OPS के अंतर्गत पेंशन या पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जानी है।

इसलिए किसी कर्मचारी या परिवार की पात्रता का निर्धारण संबंधित नियमों और व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के आधार पर ही किया जाएगा।

आदेश का विवरण

  • जारीकर्ता: Central Pension Accounting Office (CPAO), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

  • कार्यालय ज्ञापन की तारीख: 19 अक्टूबर 2026

  • विषय: NPS पेंशनरों के मृत्यु/दिव्यांगता से संबंधित मामलों में OPS में माइग्रेशन के लिए संशोधित SOP

  • मुख्य उद्देश्य: PPPO से नियमित PPO जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना तथा पेंशन भुगतान में रुकावट और दोहरे भुगतान से बचना।

निष्कर्ष: CPAO की संशोधित SOP पात्र NPS से OPS माइग्रेशन मामलों में दस्तावेजों के सत्यापन, नियमित PPO जारी करने और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संबंधित कर्मचारियों, परिवारों और कार्यालयों को अपने मामले की पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में संबंधित PAO या कार्यालय से जानकारी लेनी चाहिए।

स्रोत

  1. Central Pension Accounting Office (CPAO), कार्यालय ज्ञापन संख्या CPAO/IT&Tech/NPS to OPS/22 Vol-V/2026-27/12612/124, दिनांक 19.10.2026।

  2. संशोधित SOP: Revised SOP for Migration of NPS Pensioners।

View original order (PDF) →
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