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रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट - रेलवे आवास रखने का वो नियम जो आपको जानना जरूरी है

रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट - रेलवे आवास रखने का वो नियम जो आपको जानना जरूरी है

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Date of Posting
22 October 2026
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All states

रेलवे कर्मचारियों के लिए अहम खबर: Technical Resignation पर अब 4 महीने तक रखा जा सकेगा रेलवे आवास, Railway Board का नया आदेश

नई दिल्ली | 22 अक्टूबर 2026

रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे आवास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। Railway Board ने तकनीकी त्यागपत्र (Technical Resignation) देने वाले कर्मचारियों के लिए रेलवे आवास बनाए रखने की अवधि को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के RBE No. 024/2026, दिनांक 18 मार्च 2026 के अनुसार, तकनीकी त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन त्यागपत्र की तारीख से चार महीने तक रेलवे आवास अपने पास रख सकते हैं। इस अवधि के दौरान लागू किराया देना होगा।

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो तकनीकी त्यागपत्र देकर दूसरी सरकारी सेवा में जा रहे हैं और इस दौरान रेलवे आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय चाहते हैं।

Railway Board ने क्या निर्णय लिया?

Railway Board के पत्र संख्या E(G) 2026/Awas Niti/QR/2 में कहा गया है कि तकनीकी त्यागपत्र के आधार पर रेलवे आवास बनाए रखने के संबंध में मौजूदा निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया कि तकनीकी त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों को चार महीने तक रेलवे आवास बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस अवधि में लागू किराया देय होगा।

इस आदेश का उद्देश्य तकनीकी त्यागपत्र के मामलों में रेलवे आवास रखने की अवधि को स्पष्ट करना है।

अलग-अलग परिस्थितियों में रेलवे आवास रखने के नियम

Railway Board के इसी आदेश में विभिन्न परिस्थितियों में रेलवे आवास बनाए रखने से संबंधित मौजूदा निर्देशों को भी दोहराया गया है।

कर्मचारी की स्थिति

आवास बनाए रखने की अवधि

सामान्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या मेडिकल इनवैलिडेशन

4 महीने सामान्य किराए पर और अगले 4 महीने दोगुने किराए पर, लागू नियमों के अधीन

त्यागपत्र, बर्खास्तगी या सेवा से हटाया जाना

1 महीने तक सामान्य किराया, मौजूदा निर्देशों के अनुसार

Technical Resignation

4 महीने तक, लागू किराए के भुगतान पर

मृत्यु या कर्मचारी के लापता होने का मामला

संबंधित पुराने Railway Board निर्देशों के अनुसार

ध्यान दें: उपरोक्त अवधि और किराए की शर्तें Railway Board के आदेश में संदर्भित नियमों के अनुसार हैं। प्रत्येक मामले में संबंधित श्रेणी और लागू निर्देशों की जांच आवश्यक है।

किन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है?

यह प्रावधान विशेष रूप से उन रेलवे कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो तकनीकी त्यागपत्र देकर दूसरी सरकारी नौकरी या सेवा में जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में कर्मचारी को नई नियुक्ति से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने, स्थानांतरण की व्यवस्था करने और परिवार के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। चार महीने की निर्धारित अवधि इस संक्रमण के दौरान आवास संबंधी योजना बनाने में मदद कर सकती है।

हालांकि, आदेश को सभी कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू होने वाली सार्वभौमिक छूट नहीं समझना चाहिए। संबंधित कर्मचारी की स्थिति और आवास के प्रकार के अनुसार लागू नियमों की पुष्टि आवश्यक है।

क्या सभी प्रकार के रेलवे आवास पर यह नियम लागू होगा?

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि Earmarked Accommodation यानी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित आवास के मामले में अलग से संदर्भित Railway Board के निर्देश लागू रहेंगे।

इसी प्रकार, Railway Audit Department के कर्मचारियों के आवास बनाए रखने के मामले में संबंधित विभाग के लिए पहले से जारी निर्देश लागू रहेंगे, जिन्हें इस आदेश में उल्लिखित संशोधित प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना है।

इसलिए विशेष श्रेणी के आवास में रहने वाले कर्मचारियों को अपने मामले में लागू निर्देशों की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक कार्यालय से करनी चाहिए।

रेलवे प्रशासन को क्या निर्देश दिए गए हैं?

Railway Board ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्राप्ति स्वीकार करने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश विभिन्न रेलवे अधिकारियों, उत्पादन इकाइयों और संबंधित संस्थानों को भेजा गया है।

इसका उद्देश्य तकनीकी त्यागपत्र के मामलों में रेलवे आवास बनाए रखने की अवधि को लेकर स्पष्टता सुनिश्चित करना है।

कर्मचारियों के लिए क्या है इसका व्यावहारिक महत्व?

इस निर्णय से तकनीकी त्यागपत्र देने वाले पात्र कर्मचारियों को रेलवे आवास खाली करने के लिए निर्धारित चार महीने की अवधि का लाभ मिल सकता है। इससे उन्हें दूसरी सेवा में जाने के दौरान आवास संबंधी व्यवस्थाएं करने में सुविधा हो सकती है।

कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित कार्यालय से यह पुष्टि कर लें कि उनका मामला Technical Resignation की श्रेणी में आता है या नहीं, उनके आवास पर कौन-सी किराया दर लागू होगी और क्या उनके आवास के लिए कोई विशेष प्रतिबंध है।

आदेश का विवरण

  • जारीकर्ता: Ministry of Railways, Railway Board

  • RBE संख्या: 024/2026

  • पत्र संख्या: E(G) 2026/Awas Niti/QR/2

  • दिनांक: 18 मार्च 2026

  • विषय: Retention of Railway Accommodation on Technical Resignation

निष्कर्ष

Railway Board का RBE No. 024/2026 तकनीकी त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के लिए रेलवे आवास बनाए रखने की अवधि को स्पष्ट करता है। आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारी तकनीकी त्यागपत्र की तारीख से चार महीने तक लागू किराए का भुगतान करके रेलवे आवास रख सकते हैं। हालांकि, Earmarked Accommodation और Railway Audit Department से संबंधित मामलों में अलग निर्देश लागू हो सकते हैं।

स्रोत: Railway Board, RBE No. 024/2026, दिनांक 18.03.2026।

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