
रेलवे बोर्ड के आदेश - अब Video Conferencing से भी होगी कर्मचारियों की Disciplinary Inquiry, जानें RBE 65/2026 के नियम
- Date of Posting
- 24 October 2026
- Applies to
- All states
Railway Board का बड़ा स्पष्टीकरण: अब Video Conferencing से भी होगी कर्मचारियों की Disciplinary Inquiry, जानें RBE 65/2026 के नियम
Railway Employees News: रेलवे कर्मचारियों के लिए विभागीय अनुशासनात्मक जांच (Disciplinary Inquiry) से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। Railway Board ने RBE No. 65/2026 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 के तहत कर्मचारियों के मामलों में जांच Video Conferencing (VC) के जरिए भी कराई जा सकती है।
रेलवे बोर्ड का यह पत्र 12 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच कर सकता है या किसी Inquiry Officer को इसके लिए अधिकृत कर सकता है। हालांकि, निर्धारित परिस्थितियों में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होगा।
RBE 65/2026 में Railway Board ने क्या स्पष्ट किया?
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में 22 मई 2024 की अधिसूचनाओं के संदर्भ में Rule 9(2) of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 के प्रावधानों को स्पष्ट किया है।
इस प्रावधान के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में डिजिटल माध्यम से विभागीय जांच कराई जा सकती है। रेलवे बोर्ड ने मुख्य रूप से दो परिस्थितियों का उल्लेख किया है:
महामारी या प्राकृतिक आपदा के दौरान: ऐसी असाधारण परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच की जा सकती है।
जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित कारणों से संतुष्ट हो: यदि प्राधिकारी को लगता है कि मामले में VC के माध्यम से जांच कराना उचित है, तो वह इसके कारण लिखित रूप में दर्ज कर सकता है।
इसका अर्थ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच कराने का प्रावधान केवल महामारी या प्राकृतिक आपदा तक सीमित नहीं है। लिखित रूप में दर्ज उचित कारणों के आधार पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
क्या कर्मचारी की Disciplinary Inquiry पूरी तरह ऑनलाइन हो सकती है?
हां, जांच पूरी तरह या आंशिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा सकती है।
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह VC के माध्यम से या उसके कुछ हिस्से डिजिटल माध्यम से आयोजित किए जा सकते हैं। इसके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जांच कर सकता है अथवा जांच अधिकारी को अधिकृत कर सकता है।
यदि जांच अधिकारी को अधिकृत किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी और उसके कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता का पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि आदेश में स्पष्ट किया गया है।
क्या हर मामले में VC से जांच कराना अनिवार्य है?
नहीं। Railway Board के पत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक सक्षम विकल्प बताया गया है, अनिवार्य प्रक्रिया नहीं।
अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकता है। जहां VC के माध्यम से जांच कराने का प्रस्ताव हो, वहां लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसलिए इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि अब सभी विभागीय जांच ऑनलाइन ही होंगी या पारंपरिक तरीके से जांच कराने का विकल्प समाप्त हो गया है।
कर्मचारियों के अधिकारों और Natural Justice पर क्या असर होगा?
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली जांच में 22 मई 2024 की अधिसूचना GSR No. 287(E) के तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice) के सिद्धांतों का पालन हो।
अर्थात, डिजिटल माध्यम अपनाने से विभागीय जांच की निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी को मिलने वाले प्रक्रियात्मक संरक्षण अपने आप समाप्त नहीं हो जाते। जांच संबंधित नियमों के अनुरूप ही आयोजित की जानी चाहिए।
Railway Board के आदेश की मुख्य बातें
पत्र संख्या: RBE No. 65/2026
जारी होने की तारीख: 12 अगस्त 2026
संबंधित नियम: Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968
मुख्य प्रावधान: Video Conferencing के माध्यम से पूरी या आंशिक Disciplinary Inquiry
निर्णय लेने वाला प्राधिकारी: Disciplinary Authority
जरूरी अनुपालन: जहां लागू हो, लिखित कारण और निर्धारित VC नियमों का पालन
महत्वपूर्ण सुरक्षा: Natural Justice के सिद्धांतों का पालन
कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
यदि किसी रेलवे कर्मचारी के मामले में विभागीय जांच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया जाता है, तो संबंधित आदेश, दर्ज कारणों और लागू प्रक्रिया को देखना महत्वपूर्ण होगा। किसी विशेष मामले में नियमों का अनुपालन हुआ है या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर तय होगा।
Sarkari Karamchari Samachar की रिपोर्ट
Railway Board का RBE No. 65/2026 विभागीय अनुशासनात्मक जांच में डिजिटल माध्यम के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देता है। आदेश के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच पूरी या आंशिक रूप से कराई जा सकती है, लेकिन संबंधित नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है।
आधिकारिक संदर्भ: Railway Board, RBE No. 65/2026, पत्र संख्या E(D&A) 2020 RG6-6, दिनांक 12.08.2026।
नोट: यह समाचार रेलवे बोर्ड के उपलब्ध आदेश पर आधारित है। किसी व्यक्तिगत मामले में लागू प्रक्रिया और अधिकारों के लिए संबंधित नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेश को देखें।
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