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RBE No. 61/2026:  रेलवे कर्मचारियों के Transfer की पॉलिसी में बदलाव - रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश

RBE No. 61/2026: रेलवे कर्मचारियों के Transfer की पॉलिसी में बदलाव - रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश

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Date of Posting
5 October 2026
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All states

🚨 RBE No. 61/2026: रेलवे कर्मचारियों के Own Request Transfer की पॉलिसी में बदलाव - रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश

रेलवे बोर्ड ने 20 साल से अधिक नियमित सेवा पूरी कर चुके अराजपत्रित (Non-Gazetted) रेलवे कर्मचारियों के Own Request Transfer के लिए नई प्राथमिकता नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना है। RBE No_612026

क्या है नई Transfer Policy?

नई व्यवस्था के तहत 20 साल से अधिक नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के Own Request Transfer के लिए अलग प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।

प्रमुख प्रावधान

1. HRMS से करना होगा आवेदन
कर्मचारी अपनी इच्छित Zonal Railway/Division/Unit में Transfer के लिए पहले की तरह HRMS Portal के माध्यम से आवेदन करेंगे।

2. हर महीने बनेगी Priority List
हर महीने की 1 तारीख को HRMS पात्र कर्मचारियों की Consolidated Priority List तैयार करेगा।

3. अधिक सेवा वाले कर्मचारी को अधिक प्राथमिकता

  • प्रत्येक Accepting Unit के लिए अलग-अलग Category-wise Priority List बनेगी।

  • Priority का निर्धारण नियमित सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर होगा।

  • अधिक नियमित सेवा वाले कर्मचारी को सूची में ऊपर प्राथमिकता मिलेगी। RBE No_612026

4. Vacancy के आधार पर Transfer Order
HRMS में तैयार Priority List के अनुसार Transfer Order जारी किए जाएंगे, लेकिन यह Accepting Unit में उपलब्ध Vacancy पर निर्भर करेगा।

5. Accepting Unit का NOC नहीं होगा जरूरी
इस नई 20-वर्षीय योजना के तहत Transfer Order जारी करने के लिए Accepting Unit से NOC की आवश्यकता नहीं होगी।

किन परिस्थितियों में Relieving रोकी जा सकती है?

Transfer Order जारी होने के बाद भी कुछ निर्धारित परिस्थितियों में कर्मचारी की Physical Relieving रोकी जा सकती है, जैसे:

  • D&AR/Vigilance मामला लंबित होना

  • Stock/Charge का उचित Handing Over नहीं होना

  • निर्धारित Educational Qualification पूरी नहीं होना

ऐसे मामलों की हर महीने DRM स्तर पर समीक्षा की जाएगी। जिन कर्मचारियों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी, उनके Transfer Order को रद्द किया जा सकता है। RBE No_612026

❌ किन Transfers पर यह योजना लागू नहीं होगी?

20 साल वाली यह नई योजना केवल स्थान परिवर्तन (Change of Place) के लिए है।

इसके तहत निम्न मामलों को शामिल नहीं किया गया है:

  • Category Change

  • Department Change

  • Open Line से Production Unit/Workshop में Transfer

RBE No_612026

20 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों का क्या होगा?

जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 20 साल से कम है, उनके लिए मौजूदा Own Request Transfer की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। इसमें आवेदन की Registration Date के आधार पर Priority और Accepting Unit से NOC जैसी मौजूदा व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। RBE No_612026

कब लागू होगी नई व्यवस्था?

Railway Board ने HRMS और विभिन्न Railway Units को इस नई योजना को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी करने हेतु Policy Circular जारी होने की तारीख से दो महीने का समय दिया है। RBE No_612026

आसान भाषा में समझें

20 साल से अधिक नियमित सेवा → Own Request Transfer → HRMS में आवेदन → हर महीने Priority List → अधिक सेवा वाले को पहले प्राथमिकता → उपलब्ध Vacancy के आधार पर Transfer Order।

हालांकि, यह Transfer की गारंटी नहीं है। Priority मिलने के बावजूद उपलब्ध Vacancy और आदेश में निर्धारित अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

स्रोत: Railway Board, RBE No. 61/2026, dated 22.07.2026.

View original order (PDF) →
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